लोकपाल ने आदेश में कहा, “हम इस नतीजे में पहुँचे हैं कि शिकायतों में लगाए गए आरोप अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं। इसके अलावा इस मामले में कोई भी वेरिफाइड मटेरियल नहीं मिला है। इसलिए उनके खिलाफ की गईं सभी शिकायतों को खारिज किया जाता है।”
बता दें कि अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में SEBI चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। वहीं, बुच ने इन आरोपों को ‘निराधार’ और ‘चरित्र हनन’ बताया था।