Saturday, April 26, 2025

गोधरा दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने 6 हिंदुओं को किया बरी, कहा- कई बार कौतूहल में लोग मौके पर चले आते हैं: पत्थरबाजी-आगजनी का नहीं मिला सबूत

सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के बाद गुजरात के वडोद गाँव में हुए दंगों के मामले में 6 लोगों को बरी कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार (21 मार्च 2025) को कहा कि सिर्फ घटनास्थल पर मौजूदगी से कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2002 में हुए इस दंगे में भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके, गाड़ियाँ तोड़ीं, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और 7 लोग पकड़े गए थे। अभियोजन पक्ष ने 19 लोगों पर गैरकानूनी सभा, दंगा और पुलिस पर हमले का आरोप लगाया था। ट्रायल कोर्ट ने 2005 में सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया था, लेकिन 2016 में गुजरात हाई कोर्ट ने 6 को दोषी ठहराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलटते हुए कहा कि न हथियार मिले, न दंगा भड़काने के सबूत। कोर्ट ने माना कि लोग उत्सुकता में घटना देखने आते हैं, वे दंगाई नहीं होते। बेंच ने कहा, “निर्दोष की आजादी छिनना गलत है।” इस फैसले से अपीलकर्ताओं- धीरुभाई भैलालभाई चौहान और अन्य को राहत मिली, जिन्हें वकील तरुणा सिंह गोहिल और टीम ने बचाया।