सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अजित पवार गुट आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर सकता है। हालाँकि, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी चुनावी बैनर और पोस्टर्स पर यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
शरद पवार गुट ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि अजित गुट अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। कोर्ट ने अजित पवार के वकील को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो अवमानना का केस शुरू किया जाएगा।
कोर्ट की बेंच ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएँगे।