सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (13 नवंबर) को सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि अजीत पवार की NCP महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी प्रचार सामग्री में शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल न करें। कोर्ट ने इसके लिए अजित पवार को अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि अजित पवार की NCP को अपनी अलग पहचान के आधार पर चुनाव लड़ना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ शरद पवार द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह बता कही। अपने आवेदन में शरद पवार ने अपने भतीजे अजित को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए घड़ी चिह्न का उपयोग करने से रोकने की माँग की थी। इससे पहले कोर्ट ने अजित पवार को घड़ी के चुनाव चिह्न को लेकर अखबारों में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।