सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 जनवरी 2025) को कोर्ट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के पर अंतरिम रोक बढ़ा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच मस्जिद कमिटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। मस्जिद कमिटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा न्यायालय से सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद नाम के ढाँचे के निरीक्षण के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति देने का आदेश भी दिया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया था। इस याचिका में हिंदू देवता और हिंदू उपासकों द्वारा शाही ईदगाह को हटाने की माँग करते हुए 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि पूजा स्थल अधिनियम इन मुकदमों पर रोक लगाता है।