बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके चार साल के बेटे की कस्टडी माँ निकिता सिंघानिया को सौंपने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान बच्चे से वीडियो लिंक के जरिए बात की और यह फैसला दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अतुल की माँ अंजू देवी ने सुप्रीम कोर्ट में पोते की कस्टडी की माँग की थी। हालाँकि कोर्ट ने कहा कि बच्चा अपनी माँ के ज्यादा करीब है और उसके लिए दादी अजनबी जैसी है। निकिता ने कोर्ट को बताया कि बच्चा फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था लेकिन अब उसे बेंगलुरु ले जाया जाएगा।
बता दें कि अतुल सुभाष ने दिसंबर 2024 में आत्महत्या कर ली थी। उनकी 81 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग और 24 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने निकिता और उनके परिवार पर झूठे केस करके 3 करोड़ रुपये वसूलने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। निकिता और उनके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था।