सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। यह जाँच रिपोर्ट तीन जजों की कमिटी ने तैयार की थी। इसे सार्वजनिक करने के लिए एक RTI लगाई गई थी। यह आवेदन महाराष्ट्र के एक वकील ने डाला था।
इस आवेदन में CJI संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र की जानकारी भी माँगी गई थी। इस संबंध में डाली गई RTI को सुप्रीम कोर्ट की सूचना अधिकारी ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार, यह जानकारी नहीं सार्वजनिक की जा सकती।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 14 मार्च, 2025 में आग लगने के दौरान नोटों की गड्डियाँ बरामद हुई थी। इसके बाद तीन सदस्यीय कमिटी ने जाँच रिपोर्ट में इस मामले में सौंपी थी। इसके बाद CJI संजीव खन्ना ने यह रिपोर्ट पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक्शन के लिए भेजी थी।
इस रिपोर्ट के बाद भी जस्टिस वर्मा ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया था। उन्हें इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।