सुप्रीम कोर्ट ने मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी, 2025) को याचिका पर संज्ञान लिया और इसे दाखिल करने वाले वकील विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।
याचिका में वकील विशाल तिवारी ने माँग की थी कि यूपी सरकार के अफसरों पर कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पहले ही एक न्यायिक आयोग बन गया है जो जाँच कर रहा है। कोर्ट ने याचिका वापस लेने और हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक ऐसी ही याचिका दाखिल की गई है। गौरतलब कि 29 जनवरी, 2025 को हुई भगदड़ को प्रयागराज में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 60 घायल हुए थे।