बुधवार (21 मई 2025) को जस्टिस बी.वी. नागरथना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने पूजा खेडकर की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर पूजा खेडकर की गिरफ्तार होती है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें ₹25,000 मुचलके और दो गारंटर देने होंगे। कोर्ट ने पूजा खेडकर को जाँच में पूरा सहयोग देने और अपनी स्वतंत्रता का दुरुयोग न करने का भी कड़ा आदेश दिया है। ऐसा न करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य पिछला वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र का इस्तमाल किया था।