Friday, June 13, 2025

‘वह ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं’: फर्जीवाड़ा करने वाली पूर्व IAS पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, कहा- उन्होंने कौन सा गंभीर अपराध किया

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को राहत दी है। खेडकर को कोर्ट से कुछ शर्तों अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा, “वह न तो कोई ड्रग माफिया हैं, न ही आतंकवादी हैं।” साथ ही कहा कि उन्होंने कौन-सा गंभीर अपराध किया है, ऐसे मामलों में हाईकोर्ट को पहले ही अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए थी।

बुधवार (21 मई 2025) को जस्टिस बी.वी. नागरथना और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने पूजा खेडकर की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर पूजा खेडकर की गिरफ्तार होती है, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उन्हें ₹25,000 मुचलके और दो गारंटर देने होंगे। कोर्ट ने पूजा खेडकर को जाँच में पूरा सहयोग देने और अपनी स्वतंत्रता का दुरुयोग न करने का भी कड़ा आदेश दिया है। ऐसा न करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि पूजा खेडकर पर UPSC परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और अन्य पिछला वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र का इस्तमाल किया था।