सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू से पूर्व CM बेअंत सिंह के हत्यारे आतंकी बलवंत सिंह राजोअना की दया याचिका पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है कि राष्ट्रपति 2 सप्ताह में इस दया याचिका पर अपना विचार करें। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 नवम्बर, 2024) को कहा है कि अगर राष्ट्रपति कार्यालय से इस पर 2 सप्ताह में निर्णय नहीं आता, तो वह बलवंत सिंह को अंतरिम राहत दे देगा। बलवंत सिंह राजोअना को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी।
इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को बरक़रार रखा था। इसी सजा के खिलाफ राजोअना के लिए दया याचिका लगाई गई है। बलवंत सिंह राजोअना ने 1995 में चंडीगढ़ में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सचिवालय के भीतर हत्या कर दी थी। इस मामले को अगले सोमवार (25 नवम्बर,2024) लिस्ट किया गया है।