सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने कर्मचारी भर्ती और प्रमोशन में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण नीति लागू की है। यह ऐतिहासिक कदम मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई के कार्यकाल में उठाया गया है, जो स्वयं SC समुदाय से हैं और देश के दूसरे CJI हैं जो इस समुदाय से आते हैं।
24 जून को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यह नीति 23 जून 2025 से लागू हो चुकी है। सर्कुलर में कहा गया है कि मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर और रजिस्टर सुपनेट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को रोस्टर में किसी गलती या आपत्ति के लिए रजिस्ट्रार (भर्ती) से संपर्क करने को कहा गया है। इस नीति के तहत SC को 15% और ST को 7.5% कोटा मिलेगा।
यह कोटा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, चैंबर अटेंडेंट जैसे पदों पर लागू होगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी ढाँचे में समावेशिता को बढ़ावा देगा और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। यह नीति न केवल भर्ती बल्कि प्रमोशन में भी लागू होगी, जिससे SC/ST कर्मचारियों को बेहतर अवसर मिलेंगे।