Tuesday, June 24, 2025

‘राष्ट्रपति और पीएम के पास जाओ…’: जस्टिस वर्मा पर FIR को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की माँग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका उस घटना से जुड़ी थी जिसमें 14 मार्च 2025 को होली की रात उनके दिल्ली स्थित बंगले के आउटहाउस में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड को कथित तौर पर नोटों के जले हुए बंडल मिले थे, जिससे यह मामला विवादों में आ गया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयाँ की बेंच ने कहा कि इस घटना की रिपोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी जा चुकी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इन दोनों में से किसी से कार्रवाई की अपील नहीं की, इसलिए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

पीठ ने याचिकाकर्ता मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य को पहले उचित कार्यकारी प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी। यह दूसरी बार था जब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उनका पिछला प्रयास भी खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना उचित प्रक्रिया के वह कोई निर्देश नहीं दे सकती।