कोल्लम कोर्ट में 2015 में धमाका करने वाले तीन इस्लामी आतंकियों अब्बास अली शमशुन करीम रजा और दाऊद सुलेमान को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन तीनों आतंकियों पर ₹30,000 का जुर्माना भी ठोंका है। चौथा आरोपित शमशुद्दीन इस मामले में सबूतों के अभाव के चलते बरी हो गया।
यह तीनों आतंकी तमिलनाडु के मदुरई के रहने वाले हैं और आतंकी ओसामा बिन लादेन से यह प्रेरित थे। इन तीनों ने तमिलनाडु में दार उल इस्लाम की स्थापना की थी और बाकी मुस्लिमों को लादेन की विचारधारा पर चलने के लिए भड़काते थे। इन तीनों आतंकियों ने कोल्लम के अलावा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और चित्तूर के कोर्ट में भी धमाके किए थे।
इनका लक्ष्य था कि देश भर में कोर्ट में धमाके करके आतंक का माहौल बनाया जाए। इन्होने 15 जून, 2016 को कोल्लम के कोर्ट के बाहर एक जीप में IED रखी थी जो एक टाइम बम के साथ फट गई थी। इस धमाके में एक व्यक्ति घायल हुआ था। इस मामले की जाँच NIA कर रही थी।