टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व भारतीय राजदूत लक्ष्मी पुरी से बिना शर्त माफी माँगी है। यह माफी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आई है, जिसमें गोखले को झूठा और मानहानिकारक पाया था। कोर्ट ने साकेत गोखले पर ₹50 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि उन्होंने 13 और 23 जून 2021 को लक्ष्मी पुरी पर विदेश में गलत और बिना सबूत के संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था, जिसके लिए वे माफी माँगते हैं।
— Saket Gokhale MP (@SaketGokhale) June 9, 2025
यह मामला जून 2021 का है, जब गोखले ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी पर विदेश में अवैध संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। लक्ष्मी पुरी ने इन आरोपों को झूठा बताकर मानहानि का मुकदमा दायर किया।
कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप पूरी तरह से गलत थे और सोशल मीडिया पर बिना सबूत के किसी की छवि खराब करना गलत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि गोखले न केवल X पर माफी मांगें, बल्कि इसे 6 महीने तक अपनी प्रोफाइल पर पिन करें और एक राष्ट्रीय अखबार में भी प्रकाशित करें।