नीरव मोदी की जमानत याचिका को लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन ने 10वीं बार खारिज कर दिया है। 15 मई को सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि नीरव को जमानत मिलने के बाद वह फरार हो सकता है। इसलिए उसे बेल नहीं दी जा सकती।
गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 6,498.20 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले का मुख्य आरोपित नीरव मोदी और मेहुल चोकसी है। दोनों 2018 में भारत से फरार हो गए थे। 2019 में ब्रिटेन की सरकार ने मोदी को हिरासत में लिया था।
भारतीय जाँच एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) इन दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करती आई हैं। इसके लिए जाँच एजेंसियों ने अदालत की कार्यवाही के दौरान कई ठोस सबूत भी प्रस्तुत किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी 6 वर्षों से यूके पुलिस की कस्टडी में है। कोर्ट ने कहा, “भले ही आरोपित 6 वर्षों से पुलिस कस्टडी में रहा है। ऐसे में उसके भागने की आशंका को कम माना जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। ऐसे में इस आशंका को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मोदी को बेल नहीं दी जा रही।”