काँवड़ यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इसमें साफ कर दिया है कि काँवड़ रूट पर खाने का सामान बेचने वाली दुकानों पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उसका फोटो लगाना होगा। ठेले विक्रेता को पहचान पत्र साथ रखना होगा। ऐसा न करने पर दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और ₹2 लाख का जुर्माना भी लगेगा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह कदम कांवड़ याात्रा में साफ और शुद्ध खाना उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। ये गाइडलाइन होटल, ढाबा, स्टॉल और विक्रेताओं के लिए जारी की गई है। इसके अधीन सरकार निगरानी अभियान भी शुरू करने जा रही है, जिसमें खाने की गुणवत्ता को परखा जाएगा।
बता दें कि काँवड़ यात्रा 11 जुलाई 2025 से आरंभ होने जा रही है। इसमें लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेने के लिए पैदल हरिद्वार की यात्रा करते हैं।