उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 27 जनवरी 2025 को लागू होने जा रही है। इसके बाद यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। इस कानून का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना है।
यूसीसी का मुख्य रूप से विवाह, तलाक, संपत्ति और परिवार के नियमों को एक समान बनाने की दिशा में काम करेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों की पुष्टि की है। इसमें नियमावली की मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। यूसीसी पोर्टल भी 27 जनवरी के दिन लॉन्च किया जाएगा, जहाँ आम जनता इस कानून से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेगी। सीएम ने कहा है कि अब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे।
गौरतलब है कि यूसीसी कानून बनाने का वादा भाजपा द्वारा साल 2022 में विधानसभा चुनावों में किया गया था। बाद में भाजपा ने इसी मुद्दे पर चुनावी जीत हासिल की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जो इस कानून का मसौदा तैयार करने में मददगार साबित हुई।