Wednesday, July 16, 2025

फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम… US का वीजा चाहिए तो पिछले 5 साल में जो कुछ चलाया, उसकी देनी पड़ेगी जानकारी: दूतावास बोला- हैंडल नहीं दिए तो खारिज हो जाएगा आवेदन

अमेरिका ने वीजा आवेदन की प्रक्रिया में एक बदलाव किया है। अब F-1 वीजा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पिछले 5 साल में उपयोग किए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर वीजा को खारिज भी किया जा सकता है।

गुरुवार (26 जून 2025) को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका (US) दूतावास ने वीजा की आवेदन प्रक्रिया के नए नियमों की अधिकारिक जानकारी दी। दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “वीजा आवेदकों को DS-160 वीजा आवेदन पत्र पर पिछले 5 वर्षों से उपयोग किए गए हर प्लेटफ़ॉर्म के सभी सोशल मीडिया यूजरनेम और हैंडल की सूची देनी होगी।

दूतावास ने आगे बताया है कि वीजा आवदेन में हस्ताक्षर करने पर यह प्रमाणित होगा कि वीजा आवेदक ने जो जानकारी दी है, वह बिल्कुल सही है। साथ ही अगर सोशल मीडिया हैंडल की सूची नहीं दी जाती है तो वीजा को खारिज भी किया जा सकता है और भविष्य में वीजा अप्लाई करना भी मुश्किल हो सकता है।

इससे पहले अमेरिकी दूतावास ने 23 जून 2025 को F, M और J गैर-प्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने वालों को सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे, जिससे जाँच में आसानी हो सके।