अमेरिका ने वीजा आवेदन की प्रक्रिया में एक बदलाव किया है। अब F-1 वीजा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को पिछले 5 साल में उपयोग किए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर वीजा को खारिज भी किया जा सकता है।
गुरुवार (26 जून 2025) को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका (US) दूतावास ने वीजा की आवेदन प्रक्रिया के नए नियमों की अधिकारिक जानकारी दी। दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “वीजा आवेदकों को DS-160 वीजा आवेदन पत्र पर पिछले 5 वर्षों से उपयोग किए गए हर प्लेटफ़ॉर्म के सभी सोशल मीडिया यूजरनेम और हैंडल की सूची देनी होगी।
Visa applicants are required to list all social media usernames or handles of every platform they have used from the last 5 years on the DS-160 visa application form. Applicants certify that the information in their visa application is true and correct before they sign and… pic.twitter.com/ZiSewKYNbt
— U.S. Embassy India (@USAndIndia) June 26, 2025
दूतावास ने आगे बताया है कि वीजा आवदेन में हस्ताक्षर करने पर यह प्रमाणित होगा कि वीजा आवेदक ने जो जानकारी दी है, वह बिल्कुल सही है। साथ ही अगर सोशल मीडिया हैंडल की सूची नहीं दी जाती है तो वीजा को खारिज भी किया जा सकता है और भविष्य में वीजा अप्लाई करना भी मुश्किल हो सकता है।
इससे पहले अमेरिकी दूतावास ने 23 जून 2025 को F, M और J गैर-प्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने वालों को सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे, जिससे जाँच में आसानी हो सके।