राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत की 16 फरवरी को बर्धमान जिले में होने वाली सभा की पश्चिम बंगाल पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। इसको लेकर RSS की बंगाल ईकाई ने गुरुवार (13 फरवरी 2025) को कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने शुक्रवार (14 फरवरी) को इस पर सुनवाई करते हुए सभा की इजाजत दे दी। हालाँकि, कुछ शर्तें भी लगाईं।
सभा की इजाजत देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए और आवाज कम रखी जाए। बता दें कि संघ प्रमुख भागवत की यह सभा बर्धमान के एक सुदूर इलाके में होनी है। बंगाल पुलिस ने कहा था कि इस समय बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा चल रही है। इसलिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
इसको आधार बनाकर बंगाल पुलिस ने सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। बंगाल पुलिस ने यह भी कहा था कि RSS प्रमुख का प्रस्तावित सभा स्थल के पास एक स्कूल है। इससे वहाँ बाधा पहुँचेगी। हालाँकि, संघ प्रमुख की सभा रविवार को होनी है, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं उठता है। बता दें कि भागवत इस समय बंगाल प्रवास पर हैं।