दिल्ली के सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान (AAP MLA Abdul Rahman) और उसकी पत्नी आसमा को मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2009 के इस मामले सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल से मारपीट करने और डराने-धमकाने का दोषी ठहराया।
अब्दुल रहमान और उसकी बीवी आसमा ने सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापक रजिया बेगम को मारा था। गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए ड्यूटी करने से रोका था। कोर्ट ने इन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353/506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब्दुल रहमान और आसमा, दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की और उसे चोट पहुँचाई। सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा डाला। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों पर लगे इल्जाम को साबित करने में कामयाब रहा।
अब्दुल रहमान की बीवी असमा पर IPC की धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है। हालाँकि, FIR में दर्ज चश्मदीद गवाहों ने से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया था। कोई मेडिको लीगल केस (MLC) भी नहीं थी। FIR भी एक दिन देर से दर्ज कराई गई।
यह घटना लगभग 14 साल पहले 2009 में जाफराबाद के जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय की है। 4 फरवरी 2009 को प्रिंसिपल जीनत महल अपनी ड्यूटी पर थीं। उसी वक्त आसमा स्कूल में आई और जीनत महल को थप्पड़ जड़ दिया। कुछ देर बाद रहमान अपने साथियों के संग आया और प्रिंसिपल के साथ अभद्रता की और धमकी दी।
AAP विधायक और उसकी पत्नी आसमा को अधिकतम सात साल कैद की सजा हो सकती है। नियमों के अनुसार, यदि विधायक को दो साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा। हालाँकि, रहमान ने कहा कि वह इस मामले की अपील हाईकोर्ट में करेेंगे।
अब्दुल रहमान सीलमपुर से AAP के विधायक है। उन पर एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा था। महिला ने मार्च 2021 में जाफराबाद थाने में इसकी शिकायत की थी। इसके बाद मामला दर्ज करके जाँच की जा रही है।
महिला ने आरोप लगाया था कि अब्दुल रहमान ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की थी। यह घटना जाफराबाद नगर निगम के उपचुनाव के दौरान का है।