‘BJP वालों ने साहेब से मिलने की इजाजत नहीं दी’: जेल में बंद माफिया अतीक अहमद से मुलाकात न होने पर भड़के ओवैसी

ओवैसी को गैंगस्टर अतीक अहमद से मिलने की इजाजत नहीं दी गई

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गैंगस्टर अतीक अहमद से मिलने की इजाजत नहीं दिए जाने पर बेहद नाराज हैं। अतीक अहमद इस समय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती जेल में सजा काट रहा है। AIMIM ने गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में लड़ने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर ओवैसी अहमदाबाद की एक दिवसीय यात्रा पर है। ओवैसी ने इस दौरान साबरमती सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने की अनुमति माँगी थी।

अहमदाबाद केंद्रीय कारागार के अधीक्षक रोहन आनंद ने औवेसी को अतीक अहमद से मिलने से इनकार करते हुए कहा, ”आपको सूचित किया जाता है कि जेल नियमों के अनुसार यहाँ बंद व्यक्ति से केवल परिजन या वकीलों को ही मिलने की अनुमति है। जेल के नियमों और कोरोना महामारी के कारण अन्य लोगों को मिलने की अनुमति नहीं है।”

खूँखार गैंगस्टर से मिलने की अनुमति नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा, “उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। हमें भाजपा सरकार ने अतीक साहेब से मिलने की इजाजत नहीं दी गई।”

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यह पूछे जाने पर कि उन्होंने हत्या और जबरन वसूली सहित कई आपराधिक मामलों के आरोपित गैंगस्टर अतीक अहमद को अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी अपने फैसले का बचाव करते हुए कहते हैं कि अहमद को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। अदालत को पहले निर्णय लेने दें। एआईएमआईएम प्रमुख ने एक बार फिर विवादित बयान दिया।

ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम अतीक, मुख्तार या साहब है, तो उसे निर्दोष साबित होने तक दोषी माना जाता है, जबकि अन्य को दोषी साबित होने के बाद भी निर्दोष माना जाता है। ये दोहरे मापदंड हैं, जो दर्शाते हैं कि कैसे पाखंड का इस्तेमाल किया जा रहा है।

ओवैसी ने अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता को पार्टी में शामिल किया

इस महीने की शुरुआत में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने माफिया डॉन अतीक अहमद की अनुपस्थिति में उसे और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी में शामिल किया था। पाँच बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके अहमद पर हत्या, अपहरण, अवैध खनन, रंगदारी, धमकी और धोखाधड़ी सहित 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद की जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

पुलिस अब तक उसकी 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। अतीक अहमद के खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। इलाहाबाद जिला सरकार (Allahabad district government) ने अतीक और उसके सहयोगियों द्वारा अवैध रूप से निर्मित भवनों को ध्वस्त करने के अलावा अतीक और उसके सहयोगियों की संपत्तियों को कुर्क किया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया