‘कॉन्ग्रेस विधायक के बेटे ने 2 दिनों में नहीं किया सरेंडर तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन जाएगी’: नरोत्तम मिश्रा की कड़ी चेतावनी

आरोपित करण मोरवाल और मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार (20 अक्टूबर 2021) को प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने रेप के मामले में फरार आरोपित कॉन्ग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल पर इनाम की राशि 15 से बढ़ाकर 25 हजार कर दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ”करण मोरवाल ने अगर 2 दिनों में सरेंडर नहीं किया तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो प्रदेश में नजीर बन जाएगी।”

मिश्रा ने मीडिया को बताया कि मैंने आईजी को निर्देश दिया​ है कि जो 15 हजार का इनाम है उसे बढ़ाकर 25 हजार कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मोरवाल जी से भी प्रार्थना है कि वह अपने बेटे को एक दो दिन में हाजिर कर दें। बच्चा दो दिन में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कार्रवाई करेंगे जो मध्य प्रदेश में नजीर बन जाएगी। बेटियों और महिलाओं के साथ सरकार किसी भी तरह की वारदात को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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दरअसल, मध्य प्रदेश पुलिस उज्जैन के बड़नगर से कॉन्ग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की कई महीनों से तलाश कर रही है। करण मोरवाल कथित रेप केस में पिछले छह महीने से फरार है।

इसी साल अप्रैल में इंदौर से यूथ कॉन्ग्रेस की एक पदाधिकारी ने करण मोरवाल पर रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था। महिला ने अपनी शिकायत में खुलासा किया कि था कि मोरवाल उसे इस साल वैलेंटाइन डे पर इंदौर के होटल प्राइड ले गया था। होटल पहुँचने पर कॉन्ग्रेस नेता के बेटे ने शराब में नशीला पदार्थ डालकर कथित तौर पर उसका बलात्कार किया था।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे कहा था कि पिछले साल इंदौर में एक राजनीतिक कार्यक्रम में करण से मिलने के बाद उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों कई मौकों पर मिले। जब दोनों में नजदीकियाँ बढ़ गई तो वे मोरवाल आए थे। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने उससे पूछा कि क्या तुम्हे कमलनाथ (पूर्व मुख्यमंत्री व कॉन्ग्रेस के दिग्गज नेता) ने भेजा है, इस पर युवक कहता है कि कमलनाथ से ऊपर भी कई लोग हैं। उन्होंने ही उसको इंदौर में पूरा मामला सुलझाने को भेजा है, वरना उसका इंदौर में कोई काम नहीं था। युवक इस बातचीत में पीड़िता को राजनीति में आगे बढ़ाने का लालच देकर कहता है कि वह उसे आगे बढ़ा सकता है।

गौरतलब है कि इस मामले में युवती की शिकायत पर विधायक के बेटे के खिलाफ धारा-376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपित फरार है, वहीं दूसरी तरफ पीड़िता को तरह-तरह से केस वापस लेने के लिए धमकाया भी जा रहा है। जिसकी शिकायत भी पीड़िता की ओर से पुलिस में की गई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया