नियमों के पालन में गड़बड़ी को लेकर NDTV पर ₹2 करोड़ के SEBI का जुर्माना बरकरार

नियमों के पालन में खामी को लेकर NDTV पर 2 करोड़ का जुर्माना बरकरार

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट/SAT-The Securities Appellate Tribunal) ने मीडिया समूह एनडीटीवी पर सेबी द्वारा लगाए गये दो करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। सेबी (SEBI) ने कंपनी पर 450 करोड़ रुपए की कर (Tax) माँग से जुड़ी सूचनाएँ सार्वजनिक करने में खामी पाए जाने के कारण समाचार चैनल एनडीटीवी (NDTV) पर जुर्माना लगाया था।

जारी रहेगा 19 लाख रूपए का जुर्माना

रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायाधिकरण ने कंपनी के साथ उसके प्रवर्तक प्रणय रॉय और राधिका रॉय समेत तीन अधिकारियों पर सेबी की ओर से लगाए गए 19 लाख रुपए के जुर्माने को भी कायम रखा है। हालाँकि, सैट (SAT) ने कहा है कि सूचीबद्धता समझौते के उल्लंघन के लिए कंपनी के अनुपालन अधिकारी अनूप सिंह जुनेजा पर लगाया गया दो लाख रुपए का जुर्माना उचित नहीं है। अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के मुताबिक, जुनेजा भेदिया कारोबार निरोधक (पीआईटी) नियमों के तहत एक लाख रुपए का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। न्यायाधिकरण का यह फैसला एनडीटीवी की ओर से दायर अपील पर आया है।

2018 में भी NDTV और उसके चार अधिकारियों पर 22 लाख रुपए का जुर्माना

एनडीटीवी ने सेबी के जून 2015 और मार्च 2018 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। दरअसल, एनडीटीवी ने आयकर विभाग द्वारा की गई 450 करोड़ रुपए की कर (Tax) माँग और कंपनी के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों द्वारा की गई शेयरों की बिक्री संबंधी सूचनाएँ शेयर बाजारों को देने में देरी की थी। इसी मामले में सेबी ने जुर्माना लगाया था।

सेबी ने 2015 में कंपनी पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी मामले में मार्च 2018 में भी एनडीटीवी और उसके चार अधिकारियों पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

SAT द्वारा जारी आदेश आप यहाँ पढ़ सकते हैं –

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया