टी-शर्ट, गेंद, भगदड़, मौत… शाहरुख खान से माफी माँगने को कहेगा गुजरात हाई कोर्ट: जानिए क्या है मामला

गुजरात हाईकोर्ट में शाहरुख के ख़िलाफ़ दर्ज मामले में सुनवाई

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के विरुद्ध दर्ज हुए एक आपराधिक मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार (17 फरवरी 2022) को सुनवाई की। ये मामला शाहरुख खान की फिल्म रईस के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी व कई घायल हुए थे।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस निखिल एस करिएल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शाहरुख के खिलाफ ट्रायल चलाने पर काफी अराजकता फैल सकती है। ऐसे में माफी माँगना एक बेहतर विकल्प है उन्होंने शिकायतकर्ता के वकील से कहा, “मैं शाहरुख खान से आपको लिखित में माफी भेजने के लिए और इस मामले को खत्म करने के लिए कहूँगा।” पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी।

शाहरुख के विरुद्ध FIR में क्या कहा गया

बता दें कि साल 2017 में शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में बताया गया कि रईस के प्रचार के दौरान शाहरुख मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे। लेकिन जब वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुँची तो शाहरुख को देखने के लिए वहाँ भारी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई। प्रचार के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ उठाए और टीशर्ट व गेंद फेंकी जिसे पकड़ने के लिए उनके फैन्स में भगदड़ मच गई और पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। घटना के बाद पता चला कि इस भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और तमाम लोग घायल हुए। इसके अलावा दो पुलिसकर्मी के बेहोश होने की खबर भी आई थी।

घटना के संबंध में कॉन्ग्रेस नेता जीतेंद्र सोलंकी ने शिकायत दर्ज कराई थी और मामला आईपीसी धारा 336, 337, 338 व रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 145, 150, 152, 154, 155 (1) के तहत दायर हुआ था। इसके बाद साल 2017 की जुलाई माह में खान हाईकोर्ट पहुँचे थे। उनके वकील की ओर से मामले में दलील दी गई कि खान ने प्लेटफॉर्म पर एंटर नहीं किया। उन्होंने बस अपने हाथ दिखाए, टीशर्ट-गेंद फेंकी, जो कि कोई अपराध नहीं है। दलील में ये भी कहा गया कि जिस व्यक्ति की भगदड़ में जान गई वो दिल का मरीज था और किसी अन्य वजह से उसकी मौत हुई।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया