चलती ट्रेन में आसिफ़ ने दाँत से काट ली महेश की उँगली, चबा कर उगलने के बाद भी देता रहा गालियाँ

आसिफ़ युसुफ़ शेख ने सह-यात्री की दाँत से काटी उँगली (फोटो साभार : (Source: Mumbai Mirror)

आसनगाँव फास्ट ट्रेन में दरवाज़े के पास खड़े होने को लेकर हुए आपसी विवाद में आसिफ़ यूसुफ़ शेख ने दूसरे सह-यात्री की तर्जनी उंगली का एक हिस्सा दाँत से काट लिया। यह घटना मुंबई में गुरुवार (19 सितंबर) की शाम को घटी। फ़िलहाल, आरोपित को गिरफ़्तार कर लिया गया है।

पीड़ित की पहचान महेश पांडुरंग धुम्बरे के रूप में हुई है, जो एक बीमा कंपनी में काम करते हैं और घनसोली में रहते हैं। गुरुवार को अपना काम खत्म करने के बाद वह दादर में 5:40 PM लोकल ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़े। आरोपित आसिफ़ यूसुफ़ शेख कुर्ला स्टेशन पर चढ़ा और दरवाज़े के पास खड़े धुम्बरे और अन्य यात्रियों के साथ धक्का-मुक्की करने लगा। महेश ने मुंबई मिरर को बताया कि वो ख़ुद के लिए जगह बनाने के लिए दूसरों को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ की वजह से वो जगह बना पाने में असमर्थ था। इसके अलावा आसिफ़ ने दूसरे यात्रियों को भी ट्रेन में घुसने से रोका। इसलिए मैंने उसे अंदर खींच लिया। लेकिन, इससे उसे बहुत तक़लीफ हुई और उसने मुझे दूर धकेल दिया।

ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने बताया कि जल्द ही इस विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद आसिफ़ ने धुम्बरे को धक्का दिया और उसके कॉलर को पकड़ कर उससे हाथापाई की। इसी हाथापाई के दौरान आसिफ़ ने धुम्बरे की उँगली अपने दाँतों से काट की।

धम्बरे ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि दर्द इतना कष्टदायी था कि वह झुक गया और अपनी आँखें कसकर बंद कर लीं। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी आँखें खोलीं, तो उन्होंने शेख की शर्ट और मुँह पर खून के छींटे देखे। उसे लगा कि उसने शेख को घायल कर दिया है। लेकिन जल्द ही धुम्बरे पता चला कि आसिफ़ ने उसकी तर्जनी उँगली का एक सेंटीमीटर हिस्सा अपने दाँत से काट लिया है।

धुम्बरे को उस समय बेहद अश्चर्य हुआ जब आसिफ़ ने उसकी उँगुली के भाग को थूकने के बाद भी उसे गालियाँ देता रहा। जीआरपी कुर्ला में दर्ज FIR में उल्लेख किया गया है कि शेख ने धुम्बरे को ट्रेन से बाहर फेंकने की धमकी दी थी, लेकिन अन्य सह-यात्रियों ने उसे बचा लिया। एक यात्री ने रेलवे हेल्पलाइन को फोन किया और घटना की जानकारी दी। ट्रेन को ठाणे स्टेशन पर रोका गया और जीआरपी कर्मियों ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया। आसिफ़ के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा-325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना) और 504 (जानबूझकर अपमानजनक और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

धुम्बरे के बड़े भाई योगेश के अनुसार, डॉक्टर ने इस बात पर अनिश्चितता जताई है कि धुम्बरे की उँगली को पूरी तरह से ठीक कर पाएँगे कि नहीं। हालाँकि, उन्होंने कहा है कि वे नाखून के पीछे के हिस्से को फिर से विकसित करने की कोशिश करेंगे।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया