आजम खान को 3 साल की सजा, गई MLA की कुर्सी: चुनाव में हेट स्‍पीच मामले में कोर्ट का आदेश, 2000 रुपए फाइन भी

आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई है। सजा से यह तय हो गया कि आजम खान अब विधायक नहीं बने रहेंगे।

आजम खान को जिन धाराओं के तहत दोषी करार द‍िया गया है, उसमें तीन साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। हेट स्पीच का यह मामला 2019 के चुनाव से जुड़ा है।

आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियँ की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार द‍िया।

आजम खान पर अन्‍य कई मामलों में भी श‍िकायतें दर्ज हैं। इससे पहले मंगलवार (20 सितंबर, 2022) को उनके जौहर यूनिवर्सिटी में हुई खुदाई के दौरान ओरिएंटल इंटर कॉलेज से चोरी हुई पुस्तकें बरामद हुई थी। इससे पहले सोमवार (19 सितंबर) को जब यूनिवर्सिटी में खुदाई की गई थी तब करोड़ों रुपए की ऑटोमैटिक स्वीपिंग मशीन बरामद की गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खुदाई के दौरान यूनिवर्सिटी के लिफ्ट शॉफ्ट में दबाकर रखी गईं बेहद कीमती पुस्तकों का जखीरा बरामद हुआ है। ये सभी किताबें राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के लाइब्रेरी से चोरी की गई थीं। इस कॉलेज की स्थापना साल 1774 में रामपुर के नवाब ने की थी। जिसे पहले आलिया मदरसा के नाम से जाना जाता था। चोरी के इस मामले में, साल 2019 में एफआईआर की गई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया