यौन प्रताड़ना मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय: कोर्ट ने दिया आदेश, 5 महिला पहलवानों से छेड़खानी का चलेगा केस

महिला पहलवानों की यौन प्रताड़ना के मामले में भाजपा सासंद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कैसरगंज से भाजपा सांसद और WFI (भारतीय कुश्ती संघ) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन प्रताड़ना के मामले में आरोप तय कर दिया है। उन पर महिला पहलवानों की यौन प्रताड़ना का आरोप है। शुक्रवार (10 मई, 2024) को उनके खिलाफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत में आरोप तय किए गए। 6 महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी।

कोर्ट ने कहा कि IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा-354 (किसी महिला की प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ करना) और 354A (यौन प्रताड़ना) के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज, गोंडा और बलरामपुर से सांसद रह चुके हैं। फ़िलहाल वो भाजपा में हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा-506(1), अर्थात आपराधिक धमकी को लेकर भी आरोप तय किया गया है।

वहीं 6 में से एक पीड़िता के मामले में उन्हें राहत दी गई है। सभी आरोपितों के मामले में किसी आपराधिक साजिश में शामिल होने के मामले में भी उन्हें राहत दी गई। साथ ही WFI के एसिस्टेंट सेक्रेटरी रहे विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। 15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। उन पर पीछा करने और आपराधिक धमकी का मामला भी चलाया जा रहा था। FIR दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था।

बतौर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव इस मामले में कोर्ट में पेश हुए। हालाँकि, बृजभूषण शरण सिंह पर POCSO के तहत मामला नहीं चलेगा, क्योंकि नाबालिग लड़की से यौन शोषण वाला मामला हट गया है। इस बार भाजपा ने उनके टिकट काट कर उनके बेटे करण भूषण सिंह को लड़ाया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबा प्रदर्शन किया था, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया