‘शुरू से अंत तक घोटाले में सक्रिय हिस्सेदारी’: कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ED की रिमांड में भेजा, अन्य आरोपितों संग बिठा कर होगी पूछताछ

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के लिए ED की रिमांड में भेजा

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 10 दिनों के लिए ED (प्रवर्तन निदेशालय) की रिमांड में भेज दिया है। जाँच एजेंसी ने उन्हें इस घोटाले का मुख्य सरगना बताया था। दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले में पहले से ही जेल में हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में ही हैं। शराब घोटाले का दलाल विजय नायर AAP (आम आदमी पार्टी) का कम्युनिकेशन सेल का इंचार्ज था। AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं।

ED का कहना है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस शराब घोटाले में शामिल थी। रिमांड एप्लिकेशन में साफ़ लिखा है कि घूस लेन-देन वाली पूरी साजिश को रचने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे और इस अपराध शराब नीति निर्माण से लेकर इस अपराध से होने वाले फायदे का इस्तेमाल करने तक में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी थी। ED का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में जिस ‘कंपनी’ (संस्था) को फायदा पहुँचा वो AAP ही है, इसीलिए पूरी पार्टी इसमें शामिल थी।

रिमांड एप्लिकेशन में कहा गया है कि अन्य लोगों के साथ मिल कर अरविंद केजरीवाल ने पूरी साजिश रची। 9 बार समन दिए जाने के बावजूद वो जाँच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए, जबकि उन्हें जाँच में सहयोग का पूरा मौका दिया गया। इस संबंध में अदालत में एक अलग शिकायत दायर की गई है। ED का कहना है कि बार-बार समन को धता बताना भी घोटाले में उनकी हिस्सेदारी की तरफ इशारा करता है। उनका जो बयान रिकॉर्ड किया गया, उसमें भी उन्होंने न सच बोला न ठीक तथ्य बताए।

जाँच एजेंसी ने दिल्ली के CM को PMLA, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी बताया है। उन्हें BRS नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR की बेटी K कविता समेत अन्य आरोपितों के सामने बिठा कर पूछताछ की जाएगी। जाँच एजेंसी का कहना है कि इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है। अब अटकलें लग रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या जेल से ही सरकार चलाएँगे? उनकी पत्नी सुनीता के सीएम बनने के कयास भी लंबे समय से लग रहे हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया