गोवंश का मिला अवशेष, हिन्दू संगठनों के विरोध पर पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड: 13 हिरासत में

बागपत में गोवंश के अवशेष, हंगामे (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के लुहारी गाँव के पास गोकशी को लेकर हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। लापरवाही बरतने की वजह से एसपी ने बोहला चौकी पर तैनात 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस घटना की जाँच-पड़ताल के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने कई मीट विक्रेताओं और मांसाहार परोसने वाले होटलों में छापा मारकर 13 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

ख़बर के अनुसार, पुलिस ने बताया कि संदिग्ध लोग यह नहीं बता पाए कि वो लोग मीट कहाँ से लाए और उन्हें कौन बेचता है। एसपी ने कार्रवाई करते हुए गोवंश के सैंपल जाँच के लिए लैब में भेज दिए हैं।

दरअसल, बुधवार (23 अक्टूबर) को सुबह गाँव के खेतों के पास लोगों ने गोवंश के अवशेष देखे। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता पहुँचे और कार्रवाई की माँग को लेकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। सूचना पाते ही इंस्पेक्टर समेत सीओ और एसडीएम भी घटना-स्थल पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर गोवंश के अवशेषों को उठाने की कोशिश की, लेकिन लोग भड़क गए और डीएम और एसपी को बुलाने पर अड़ गए। इस दौरान बड़ौत के भाजपा विधायक केपी मलिक भी वहाँ पहुँचे।

भाजपा विधायक मलिक ने गोकशी पर अंकुश लगाने की बात कही और ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई किए जाने की माँग की। इसके बाद एसपी प्रताप गोपेंद्र और डीएम शकुंतला गौतम घटना-स्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आरोपितों को 48 घंटे के भीतर पकड़ लिया जाएगा।

वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना पुलिस की लापरवाही से हुई है और इसलिए बोहला पुलिस चौकी पर तैनात पूरे स्टाफ़ को निलंबित किया जाना चाहिए। इस पर एसपी ने बताया कि लापरवाही सामने आने पर बोहला पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा, एक हेड कॉन्स्टेबल और तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है।

बता दें कि गोवंश की हत्या की यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। इस साल में अब तक 23 घटनाएँ हो चुकी हैं, कई मामलों में दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई है। कुल 89 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। आईजी आलोक सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन थाना क्षेत्र में गोवंश की हत्या होगी, वहाँ के थानाध्यक्ष के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि दोषी पाए जाने पर गोकशी करने वालों के ख़िलाफ़ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया