गेंद माँगने पर दलित बच्चे को दी गंदी-गंदी गालियाँ, परिजनों से मारपीट भी: UP के फतेहपुर में जुबैर अंसारी समेत 3 पर FIR, Video भी वायरल

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 3 मुस्लिमों ने 3 दलितों को पीटा और गालियाँ दीं (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से मारपीट की घटना सामने आ रही है। यहाँ जुबेर नाम के एक पेट्रोल पंप मालिक पर आरोप है कि उसने अपने कर्मचारियों कमरुल हसन और नौशाद के साथ मिलकर, क्रिकेट खेल रहे बच्चे और उसके परिजनों को पीटा है। हमले में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है जिसमें एक दलित समुदाय से भी बताया जा रहा है। पुलिस ने शनिवार (10 अप्रैल 2022) को तीनों आरोपितों पर FIR दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना जहानाबाद थानाक्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि यहाँ के गाँव रामबाग में शुक्रवार (9 दिसंबर 2022) को 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। इस दौरान बैटिंग करती टीम के एक शॉट पर क्रिकेट बॉल मैदान के पास बने जुबेर के पेट्रोल पंप पर चली गई। दलित समुदाय की महिला अनीता देवी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसका बेटा उस गेंद को लेने पेट्रोल पम्प पर गया था।

पीड़िता का कहना है कि जब वो गेंद लेने गया तब वहाँ मौजूद पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों ने गेंद अपने मालिक को दे दी। जब पीड़ित जुबेर से गेंद माँगने गया तब उसे जातिसूचक शब्द बोल कर गालियाँ दी जाने लगीं। पीड़ित की माँ का कहना है कि गालियाँ देने के बड़ा जुबेर अंसारी ने अपने कर्मचारियों कमरुल हसन और नौशाद के साथ उसके बेटे की पिटाई की। इसी दौरान उसी महिला के परिवार के 2 अन्य बच्चे भी वहाँ पहुँच गए और पीड़िता को बचाने की कोशिश करने लगे।

अपने शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि पहले जुबेर ने उनके बेटे से उसके गाँव का नाम पूछा बाद में उन्हें गालियाँ देते हुए साले शब्द के साथ उनकी जाति को जोड़ा गया। इस दौरान पीड़िता के तीनों परिजनों की पिटाई की गई। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है।

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला को जमीन में गिरा देखा जा सकता है और आस-पास लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। आरोप है कि जुबेर, कमरुल और नौशाद ने मिल कर महिला के परिवार के तीनों सदस्यों को मारा और उनकी जाति को टारगेट कर के गालियाँ दीं। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने नौशाद, कमरुल और जुबेर अंसारी पर IPC की धारा 323, 504 और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया