मेवात में दलित नर्स का अपहरण: पीड़िता के पिता ने कहा- इकबाल बनाता था शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव, FIR दर्ज

मुंबई पुलिस पर लगाया परिवार वालों ने आरोप (प्रतीकात्मक चित्र)

हरियाणा के मेवात से लगातार ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं जिनमें हिन्दू समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसमें भी विशेष रूप से हिन्दू समुदाय की लड़कियाँ जिनका मर्ज़ी के विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसा ही एक मामला मेवात के बिछौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीमका गाँव में सामने आया है। इस घटना में इकबाल नाम के युवक ने दलित समुदाय की नर्स का अपहरण किया था, जिसके बाद लड़की के पिता ने आरोपित के विरुद्ध अपहरण और दुष्कर्म समेत अन्य गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। 

महेंद्रगढ़ के निवासी पीड़िता नर्स के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उनकी बेटी पुन्हाना उपमंडल के गाँव सिंगार स्थित पीएचसी में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान नीमका गाँव के रहने वाले इकबाल नाम के युवक ने छेड़छाड़ की। इसके बाद उसने धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शादी नहीं करने की बात पर उसने अपहरण, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी तक दी थी। पीड़िता ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगभग 20 दिन पहले गाँव आकर अपने परिजनों को दी थी। 

इसके बाद लड़की के पिता ने बताया कि जब वह ड्यूटी के लिए सिंगार पीएचसी वापस गई तब से उसका फोन बंद है। काफी समय तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिलने पर वह सिंगार पीएचसी आए और अपनी बेटी की तलाश शुरू की लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। इस खोजबीन के दौरान लड़की के पिता इकबाल के घर गए तो वहाँ पता चला कि वह किसी लड़की को लेकर गया है। लेकिन आस-पास वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह किस लड़की को अपने साथ लेकर गया है। 

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लड़की के पिता ने इस घटना के 20 दिन पहले अपहरण की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि इकबाल उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाने के बाद शादी करना चाहता था इसलिए उसने उनकी बेटी का अपहरण किया।

इस मुद्दे पर बिछौर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार का कहना है कि पीड़िता नर्स के पिता की शिकायत के आधार पर नीमका निवासी इकबाल पर अपहरण समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 506 और 3 (1) मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।    

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया