दारू घोटाले में K कविता को नहीं मिली जमानत, दिल्ली की अदालत ने 9 अप्रैल तक के लिए भेजा जेल: ED ने कहा- आरोपितों से आमना-सामना बाकी

बीआरएस नेता के. कविता (साभार: एनडीटीवी)

दिल्ली की अदालत ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की नेता के. कविता को 9 अप्रैल 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कविता को गिरफ्तार किया था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद ED ने कविता को कोर्ट में पेश किया था।

रिमांड की अवधि समाप्त होने पर ED ने मंगलवार (26 मार्च 2024) को कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल किया। कोर्ट ने ईडी के आवेदन को स्वीकार करते हुए कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि कविता ने अपने बेटे की परीक्षा को आधार बनाकर कोर्ट से अंतरिम जमानत की माँग की थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि रिमांड अवधि के दौरान कविता का बयान दर्ज किया गया, उनसे पूछताछ की और कई व्यक्तियों और डिजिटल रिकॉर्ड से उसका सामना कराया गया। सुनवाई के दौरान जज ने जाँच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह आरोपित से आगे की पूछताछ और आमना-सामना देरी किए बिना कराएँ।

अदालत ने कविता की अपने पति, बेटे, भाई, बहन, भाभी तथा अपने निजी सहायक (पीए) सहित परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने की अर्जी भी मंजूर कर ली। कविता ने घर का बना खाना खाने की अनुमति भी माँगी थी। एक अलग अर्जी में उन्होंने कहा था कि उनकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए इसकी इजाजत दी जाए।

अदालत में पेशी के लिए पहुँची कविता ने मीडिया से कहा, “यह मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है, यह पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग केस है। एक आरोपित ने भाजपा ज्वॉइन कर लिया तो दूसरे आरोपित को भाजपा का टिकट मिल गया। एक आरोपित ने इलेक्टोरल बान्ड के जरिए करोड़ों रुपए भाजपा को दिए। ये झूठा मुकदमा है और हम इसमें निर्दोष साबित होंगे। जय तेलंगाना।”

इससे पहले 23 मार्च 2024 को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति की नेता कविता की ED रिमांड 26 मार्च 2024 तक बढ़ाई थी। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य 46 वर्षीय कविता को ED ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में हैं।

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं। इस ग्रुप ने 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। हालाँकि, यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया