दिल्ली के कोर्ट परिसर में बार बालाओं का डांस: HC ने फटकार लगाई, अगले आदेश तक किसी भी कार्यक्रम पर रोक

पाटियाला हाउस कोर्ट में डांस (साभार: भास्कर/सोशल मीडिया)

दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट परिसर में होली मिलन समारोह के दौरान बार बालाओं के डांस कराने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 मार्च 2023) को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानूनी पेशे के उच्च नैतिक मानकों के खिलाफ है और इससे न्यायिक संस्थान की छवि धूमिल हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो ट्वीट करने वाले शख्स ने दावा किया है कि उस समारोह में कई जजों को भी बतौर मेहमान बुलाया गया था।

नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में होली मिलन समारोह में किया गया था। इस समारोह में पेशेवर डांसरों ने फिल्मी गानों पर डांस किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में डिस्ट्रिक्ट जज को जल्द से जल्द मामले में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश पटियाला हाउस कोर्ट तीन दिनों के अंदर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और नई दिल्ली बार एसोसिएशन से जवाब मिलने के बाद वह उचित कार्रवाई करेंगे।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशन किसी कार्यक्रम के लिए न्यायालय परिसर का उपयोग करने की अनुमति माँगे तो संबंधित जिला प्रमुख और सत्र न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम पेशे के अनुकूल हो। अदालत ने कहा कि कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कानूनी पेशे के उच्च नैतिकता, कानूनों, नियमों ईमानदारी से पालन किया जाए और जो न्यायिक संस्थान, कानूनी पेशे की गरिमा की छवि को धूमिल नहीं करता हो।

गौरतलब है कि नई दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा 6 मार्च 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में आयोजित ‘होली मिलन’ समारोह की दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसमें पेशेवर डांसर बॉलीवुड के गानों पर नाचते हुए देखी जा सकती हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया