लाल किले में हुई हिंसा के मामले में 200 लोग हिरासत में: लूट, डकैती और हत्या की साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज

किसान आंदोलन (साभार: tv9 भारतवर्ष)

गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कहा जा रहा है जल्द ही इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले पुलिस ने इस संबंध में डकैती, लूट आपराधिक साजिश की कई धाराओं में केस दर्ज किया था। पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच द्वारा जाँच की जाएगी।

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बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान कल दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में IPC की धारा 395 (डकैती), 397 (लूट या डकैती, मारने या चोट पहुँचाने की कोशिश), 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है। यहाँ उपद्रवियों ने कब्जा करने के बाद काफी तोड़फोड़ मचाई थी और दिल्ली पुलिस के कर्मियों पर हमला किया था।

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शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के नाम पर पूरे एक दिन के नाटक के चलते दिन के अंत तक 313 पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आई थी। बावजूद इसके किसान नेताओं ने यह गलती नहीं मानी। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा,

”किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश लगातार चल रही थी। हमें डर था कि कोई साजिश कामयाब न हो जाए मगर आखिर में साजिश कामयाब हो गई। लाल किले में बिना किसी सांठगांठ के कोई नहीं पहुंच सकता। इसके लिए किसानों को बदनाम करना ठीक नहीं है।”

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पलवल में भी बैरीकेड तोड़कर सड़कों पर हाहाकार मचाने के लिए पुलिस ने 2000 से ज्यादा लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनके ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 186, 332, 353, 307, 427 और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये शिकायत गादपुरी थाने के हेड कॉन्सटेबल की शिकायत पर हुई है।

जाँच अधिकारी व सब इंस्पेक्टर हनीश खान ने बताया कि 350 से 400 ट्रैक्टरों पर सवार 2,000 से 2,200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो कल पुलिस अधिकारियों के साथ हिंसक हो गए, बैरिकेड और कंटेनर को तोड़ दिया। साथ ही गादपुरी में शीतला गाँव के पास 11.30 से 12 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक किया।

उन्होंने बताया कि वह इस संबंध में जाँच कर रहे हैं और आरोपितों की पहचान होना अभी बाकी है। पुलिस के अनुसार, उपद्रवियों ने फरीदाबाद में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें सही समय पर समझा-बुझाकर रोक लिया। घटना के बाद फरीदाबाद में धारा 144 लगाई गई। साथ ही जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग, हाथ में डंडा, तलवार या किसी तरह का हथियार लिए बिलकुल नहीं घूम सकते हैं। आदेश के अनुसार, इन निर्देशों का पालन अगले निर्देश आने तक किया जाएगा।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया