हाईकोर्ट ने WFI के चुनावों पर लगाई रोक, असम कुश्ती संघ की याचिका पर लिया फैसला

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने WFI के 11 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाई (फाइल फोटो)

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसी साल 11 जुलाई को होने वाले कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। यह निर्णय रविवार (25 जून, 2023) को असम कुश्ती महासंघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। हाईकोर्ट ने खेल मंत्रालय को भी आदेश दिया है कि वो अगली तारीख तय होने तक इन चुनावों को स्थगित रखे। असम कुश्ती महासंघ ने अपनी याचिका में WFI, भारतीय ओलम्पिक संघ और खेल मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम कुश्ती संघ ने इन चुनावों की तारीख टालने की याचिका दायर की थी। खेल मंत्रालय और भारतीय कुश्ती महासंघ को पार्टी बनाते हुए असम कुश्ती संघ ने खुद को भारतीय कुश्ती संघ का सदस्य बनने का हकदार बताया था। याचिका में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 5 नवम्बर, 2014 को भारतीय कुश्ती महासंघ की जनरल काउंसिलिंग की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में WFI कार्यकारी समिति ने असम कुश्ती संघ को अपना संबद्ध सदस्य बनने योग्य बताया था।

याचिका में आगे बताया गया है कि साल 2014 में पास हुए प्रस्ताव में असम कुश्ती संघ को WFI का मेंबर बनाने की सहमति के बावजूद आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। असम कुश्ती संघ का यह भी कहना है कि जब तक वो WFI से संबद्ध नहीं है तब तक वो निर्वाचक मंडल में अपना कोई प्रतिनिधि नॉमिनेट नहीं कर सकते। इस आधार पर असम कुश्ती संघ ने 11 जुलाई को प्रस्तावित भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपक संघ और WFI को भी इस बावत निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों में अगली तारीख तय होने तक चुनाव न करवाने के लिए कहा गया है। बताते चलें कि पहले भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव 6 जुलाई को प्रस्तावित था। बुधवार (21 जून 2023) को भारतीय ओलम्पिक संघ ने इसे 5 दिनों के लिए और बढ़ा कर 11 जुलाई कर दिया था। इस पैनल के निर्वाचन मंडल के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 जून (रविवार) तक रखी गई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया