तीन तलाक देकर भी बीवी से किया सेक्स, फिर भाई से करवाया हलाला: पीड़िता बोली- सास देती थी मुँह बंद रखने की धमकी, हरियाणा में FIR

हरियाणा के यमुनानगर में शौहर ने बीवी को 3 तलाक दे कर भाई से करवाया हलाला (फाइल फोटो)

हरियाणा के यमुनानगर जिले से तीन तलाक और हलाला का मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि उसके शौहर ने पहले उसे 3 तलाक दिया और बाद में देवर ने हलाला किया। हरियाणा पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली और केस को सहारनपुर जिले में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला यमुनानगर के थाना सिटी कोतवाली का है। यहाँ एक महिला का निकाह 7-8 साल पहले सहारनपुर में हुआ था। इस निकाह से महिला को 2 बच्चे हुए। लेकिन उसके शौहर ने 10 अगस्त 2022 को तीन तलाक दे कर उसे घर से निकाल दिया। आरोपित शौहर सहारनपुर के थानाक्षेत्र नई मंडी का रहने वाला है।

पीड़िता ने इस संबंध में यमुनाननगर पुलिस थाने में शिकायत दी और 22 अप्रैल 2023 को आरोपित शौहर के खिलाफ IPC की धारा 354, 406, 498- A के साथ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई।

पुलिस का कहना है कि केस दर्ज होने के बाद 4 सितंबर को आरोपित शौहर ने अपनी बीवी से केस वापस लेने की गुहार लगाई। साथ ही उसने फिर से अपनी बीवी को साथ रखने का भरोसा दिया। इसी भरोसा पर पीड़िता के घर वालों ने आरोपित ससुराल वालों से समझौता कर लिया।

2 अक्टूबर को आरोपित शौहर एक बार फिर से पीड़िता के पास यमुनानगर गया। रात को वो अपनी बीवी के साथ रुका और शारीरिक संबंध बनाए। यहाँ वो 2 दिन रुका और 4 अक्टूबर को अपनी बीवी को ले कर सहारनपुर चला गया।

सहारनपुर में आरोपित शौहर अपनी बीवी को घर के आगे उतार कर थोड़ी देर में लौटने की बात कह कर कहीं चला गया। इसी 4 अक्टूबर की ही रात को पीड़िता के देवर ने उसके साथ रेप किया। उसने इस रेप को ‘हलाला’ का नाम दिया और पीड़िता के शौहर के साथ रहने के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया बताया। जब पीड़िता ने अपने देवर की करतूत अपनी सास को बताई तब उसे मुँह बंद रखने की धमकी मिली। साथ ही आरोपित सास ने भी हलाला का समर्थन किया।

मालूम हो कि यमुनानगर पुलिस ने केस में जीरो FIR दर्ज कर के मामले को आगे की जाँच और कार्रवाई के लिए नई मंडी कोतवाली सहारनपुर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक कुल 5 लोगों को FIR में नामजद किया गया है। इन आरोपितों पर IPC की धारा 376 और 323 के तहत कार्रवाई की गई है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया