वकील इरशाद अली ने माँ दुर्गा का टैटू बना कर हिन्दू युवती को फाँसा, पहले से दो बच्चों का अब्बा: 28 जख्म और टूटी हड्डी लेकर किसी तरह भागी पीड़िता

प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली के ज्योति नगर इलाके से पुलिस ने लव जिहाद के मामले में इरशाद अली नामक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित इरशाद अली ने खुद को हिन्दू बताते हुए युवती को प्रेम जाल में फँसा कर शादी की थी। इसके बाद जब उसकी सच्चाई सामने आई तो धर्म परिवर्तन करने और नमाज पढ़वाने के लिए मारपीट करने लगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपित इरशाद अली पेशे से वकील है। पीड़िता साल 2011 में उसके अंडर इंटर्नशिप करने के लिए गई थी। जहाँ, आरोपित ने खुद को हिन्दू और अपना नाम गुड्डू चौधरी बताया था। पीड़िता को अपने जाल में फँसाने और खुद को हिन्दू साबित करने के लिए उसने अपने शरीर पर माँ दुर्गा का टैटू भी बनवा लिया था। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर 2015 में शादी कर ली।

पीड़िता का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा। लेकिन, जब वह इरशाद अली के घर गई तो उसे उसकी सच्चाई का पता लग गया। ये बात भी सामने आई कि कि वह पहले से ही शादी शुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। इसके बाद, आरोपित इरशाद पीड़िता को नमाज और कलमा पढ़ने के लिए दबाव डालने लगा। लेकिन, पीड़िता ने इसके लिए मना कर दिया। इस पर इरशाद पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा।

पीड़िता का कहना है कि कुछ दिनों बाद इरशाद उसे भोपाल ले आया और मुस्लिम बहुल्य इलाके के एक घर में रखकर बंद कर दिया। यहाँ भी वह उसके साथ मारपीट करता और इस्लाम न अपनाने पर प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद मौका मिलते ही वह भागकर उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुँच गई। वहाँ भी उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी।

इन सब के बीच पीड़िता एक बार फिर दिल्ली आई और ज्योति नगर थाने में जाकर इरशाद के कारनामों की पोल खोल दी। पुलिस वाले उसके बयान और शरीर पर चोट के निशान देखकर दंग रह गए हैं। मेडिकल जाँच में सामने आया है कि महिला के शरीर पर 28 जगह जख्म हैं और मारपीट से उसकी हड्डी भी टूटी हुई है। पीड़िता के दोनों पैरों में भी काफी सूजन है। फिलहाल पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है, पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जाँच के बाद इरशाद अली के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 323, 341, 342, 354D, 376, 377, 493, 495 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही उसके कुछ अन्य आपराधिक मामले भी सामने आए हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया