आयकर विभाग ने एक दिन में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, शनिवार 31 अगस्त को रिकॉर्ड 49,29,121 आईटीआर फाइल हुए। CBDT के मुताबिक हर सेकेंड अधिकतम 196 आईटीआर। अगर पीक फाइलिंग दर प्रति मिनट की बात करें तो यह संख्या 7447 थी और हर घंटे अधिकतम 3,87,571 आईटीआर फाइल किए गए।
https://twitter.com/ANI/status/1168130594070351873?ref_src=twsrc%5Etfwशनिवार अगस्त 31, 2019 को आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन था। इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। वित्तीय वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल करना अनिवार्य होता है।
सोशल मीडिया में चल रही है आईटीआर फाइल करने की मियाद बढ़ने की अफवाह
ITR फ़ाइल करने की तारीख बढ़ने की अफवाहों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने खारिज करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह 31 अगस्त 2019 ही है।
CBDT ने कहा कि करदाताओं को इस समयसीमा में अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए। सोशल मीडिया में आईटीआर फाइल करने की मियाद बढ़ने की खबर अफवाह है। सीबीडीटी ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी थी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर एक झूठा मैसेज तेजी से वायरल हो रहा था। इसके बाद सीबीडीटी ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की।
https://twitter.com/EconomicTimes/status/1167349672794439681?ref_src=twsrc%5Etfw31 अगस्त के बाद देनी होगी पेनल्टी
अगर आपने 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको पेनाल्टी देनी होगी। समय सीमा खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए पेनाल्टी भरनी होगी। जबकि दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया तो 10,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले जाएँगे।
आईटीआर नहीं भरने पर तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है। अगर इनकम टैक्स का बकाया 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो 7 साल तक की जेल हो सकती है।