टॉयलेट में किया 4 साल की बच्ची का रेप… PT टीचर मोफिजुद्दीन समेत 2 को उम्रकैद: कोलकाता स्कूल गैंगरेप केस में 5 साल बाद फैसला, केस लड़ने में पिता की नौकरी भी गई

कोलकाता में स्कूल गैंगरेप केस में दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास (तस्वीर साभार: राधारमण दास)

कोलकाता के अलीपुर में एक नामी स्कूल के दो पीटी टीचरों को एक नर्सरी क्लास की 4 साल की बच्ची का रेप करने के आरोप में दोषी करार दिया गया। घटना 2017 की है। मोहम्मद मोफिजुल और उसके असिस्टेंट बताए जाने वाले अभिषेक रॉय पर आरोप था कि उन्होंने स्कूल के टॉयलेट में बच्ची का रेप किया था। 29 मार्च 2023 को आईपीसी की धारा 376 डी और पॉक्सो की धारा 6 के तहत दोनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसके बाद शुक्रवार (31 मार्च 2023) को इन्हें आजीवन कारवास की सुनाई गई। साथ में 50 हजार का जुर्माना देने को कहा गया।

अलीपुर कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा, “आजीवन कारावास के अलावा कोर्ट ₹50 हजार का फाइन लगाती है और एक बार जैसे ही ये पैसे जमा कराए जाएँगे, इन्हें फौरन पीड़िता को दिया जाएगा।” कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर पीड़िता को 5 लाख रुपए दिलवाए हैं। लड़की के पिता का इस घटना पर कहना है कि उन्हें राहत और संतुष्टि है। ऐसे अपराधी किसी बच्चे को हाथ लगाने से पहले सोचेंगे। उन्होंने कहा, “ये फैसला मेरा, मेरी पत्नी और बेटी की जीत है। मैं बहुत समय बाद संतुष्टि से सो पाऊँगा।”

पिता ने बताया कि उन्होंने इस लड़ाई में अपनी नौकरी खो दी जिसके बाद वह कारोबार करने लगे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर सुनवाई में शामिल हुए। पॉक्सो मामलों की विशेष लोक अभियोजक माधवी घोष ने कहा कि, ‘उन्होंने अभियोजन पक्ष के 21 गवाह पेश किए। जिसमें बच्ची की बंद कमरे में गवाही प्राथमिक साक्ष्य है।’

उल्लेखनीय है कि यह पूरा मामला 30 नवंबर 2017 का है। आरोपितों को घटना उजागर होने के बाद ही स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद इनपर मुकदमा चला और इनकी सजा 31 मार्च 2017 को मुकर्रर हुई। बताया जा रहा है कि इस 5 साल पुराने मामले में फैसला आने के बाद दोनों दोषियों को अपने वकील से बात करते देखा गया था। अनुमान है कि वह ये पूछ रहे थे कि किस तरह वो आगे कोलकाता हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया