बिजनौर में सोनू बनकर अफजल ने युवती को फँसाया, ब्रेनवाश कर भगा ले गया: यूपी पुलिस ने किया नए कानून के तहत केस दर्ज

यूपी पुलिस ने किया नए कानून के तहत केस दर्ज

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा ग्रूमिंग जिहाद (लव जिहाद) के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी हुई है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएँ कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बिजनौर जिले का है। जहाँ सोनू बनकर अफजल ने हिन्दू युवती को प्रेमजाल में फँसाया। फिर उसका ब्रेनवाश कर अपने साथ भगा ले गया। पीड़िता के परिजनों ने मामले में पुलिस थाने में तहरीर दी, जिसके बाद यह चौकाने वाला खुलासा हुआ।

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हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के पिता चंडीगढ़ में रहकर पेंटर का काम करते हैं। रिश्तेदारी में शादी के सिलसिले में वह घर आया हुआ था। जिसके बाद 7 सितंबर को आरोपित अफजल उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया। पीड़ित पिता ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दी। जिसपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवती और युवक की तलाशी में जुट गए।

वहीं जब पुलिस ने युवती को कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया तो उसके साथ सोनू को लेकर चौकाने वाला खुलासा भी सामने आया। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि अफजल ने सोनू बन कर उससे दोस्ती की थी। पिता की तरह सोनू भी चंड़ीगढ़ में रहकर कारपेंटर का काम करता है। अफजल बना सोनू चंडीगढ़ में उसी के घर के पास ही काम करता था। धीरे-धीरे सोनू ने उसे अपने प्रेमजाल में फँसा लिया। और उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। जिसके चलते अफजल उसे झाँसे में लेते हुए अपने साथ भगा ले गया।

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पीड़िता ने बताया कि उसे इसकी सच्चाई उसके साथ रहने के बाद पता चली। गौरतलब है कि यूपी पुलिस ने लव जिहाद को लेकर बने नए कानून के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक राजेश सोलंकी ने बताया कि युवती को बरामद कर लिया गया है जबकि, आरोपित अफज़ल की तलाश की जा रही है। धर्म परिवर्तन प्रतिशेध की धाराओं में रिपार्ट दर्ज की गई है।

बता दें कि योगी सरकार ने धर्म बदलवाकर शादी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाई है। इस कानून के तहत धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध माना गया है। शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोषी को 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

योगी सरकार के अध्यादेश में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहाँ 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया