दावत ‘साहिल मैरिज होम’ में, हड्डियाँ और जूठा मांस दुर्गा मंदिर में फेंक दिए: शिकायत करने पर पुजारी को मारने दौड़ा, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में मैरिज होम (बाएँ) मालिक साहिल पर मंदिर (दाएँ) में माँस फेंकने का आरोप

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक हिन्दू मंदिर में दावत के बाद बची हड्डियाँ और जूठा माँस फेंकने का मामला सामने आया है। इसका आरोप मंदिर के बगल मैरिज हॉल चलाने वाले साहिल नाम के व्यक्ति पर लगा है। घटना की पुलिस में शिकायत बजरंग दल ने दर्ज करवाई है। आरोपित साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बुधवार (12 अक्टूबर, 2022) का है।

बजरंग दल के शिवम दुबे द्वारा इस घटना की शिकायत थाना जगदीशपुरा में की गई है। शिकायत के अनुसार, भगत की झोली नगला गूलर इलाके में सार्वजनिक दुर्गा माता का मंदिर है। बताया गया है कि इसी मंदिर से सटा हुआ ‘साहिल मैरिज होम’ है, जिसका मालिक साहिल है। आगे आरोप लगाया गया है कि इस मैरिज हाल में आए दिन माँस और मदिरा बनाई जाती है। शिकायत में वासिद का भी नाम लिखा हुआ है। ये सभी आगरा के ही सुभाष पुरम इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

घटना के दिन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 12 अक्टूबर को जब पुजारी ने मंदिर खोला तो अंदर माँस के टुकड़े और हड्डियाँ फेंकी हुई थीं। बताया जा रहा है कि पुजारी ने इसकी जानकारी आस-पास रहने वाले श्रद्धालुओं को दी। सभी एकजुट हो कर शिकायत करने जब साहिल के पास गए तब उसने लोगों को गंदी-गंदी गालियाँ दीं और लोगों से लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गया। आरोप है कि पहले भी कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी साहिल ने उसे अनसुना कर दिया।

ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है। बजरंग दल ने अपनी शिकायत में मैरिज होम के मालिक साहिल के इस काम को अपनी आस्था पर चोट बताया है। शिकायत में प्रशासन से माँग की गई है कि दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए मैरिज होम को बंद करवाया जाए। इस घटना पर हिन्दू संगठनों के साथ आस-पास के श्रद्धालुओं ने भी नाराजगी जताई है।

आक्रोशित श्रद्धालुओं को समझाता पुलिस बल

ऑपइंडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ता शिवम ने बताया कि आरोपित साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि घटना से पहले वाली रात में उसी मैरिज होम में किसी मुस्लिम द्वारा दी गई दावत थी। हालाँकि, शिवम ने कहा कि मैरिज होम से मंदिर में हड्डियाँ साहिल की ही गलती से आईं, इसलिए शिकायत में उसके खिलाफ ही कार्रवाई की माँग की गई है।

भविष्य में कार्यक्रम से पहले लेनी होगी अनुमति

ऑपइंडिया से बात करते हुए SHO जगदीशपुरा ने बताया कि आरोपित साहिल का शांतिभंग की धारा 151 में चालान किया गया था। उन्होंने कहा कि साहिल ने लिखित तौर पर दिया है कि आगे से मैरिज होम में किसी भी आयोजन के लिए वो प्रशासन से पहले अनुमति लेगा।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया