SC-ST, OBC आरक्षण लागू करने के नए तरीके पर अंतिम कैबिनेट मीटिंग में होगा फैसला

आरक्षण के इस मुद्दे पर आज दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया है

यूनिवर्सिटी की नौकरियों में SC-ST और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके ’13 पॉइंट रोस्टर’ को लेकर विरोध जारी है। मंगलवार (मार्च 05, 2019) को भी देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और SC-ST संगठनों ने साथ मिलकर ‘भारत बंद’ बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने ‘200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम’ लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय (MHRD) और UGC द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था। बाद में सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी को खारिज कर दिया था।

क्या है 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम?

अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ‘रोस्टर’ शब्द आपके लिए नया नहीं होगा। आपको किस दिन, किस शिफ़्ट में जाना है और किस दिन घर पर आराम फ़रमाना है, ये इस रोस्टर से ही तय होता है। लेकिन बीते कुछ हफ़्तों से ये शब्द सड़कों पर भी सुनने को मिला और सदन की बैठकों में भी। 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर SC, ST और OBC वर्ग सरकार से ख़ासा नाराज़ है। उनकी माँग है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इसमें बदलाव लाए।

दरअसल, 13 पॉइंट रोस्टर वो प्रणाली है, जिससे विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियाँ की जानी हैं। हालाँकि इसके विरोध में कई सप्ताह से अध्यापकों का एक बड़ा वर्ग प्रदर्शन कर रहा है, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और अगर याचिका पर भी फ़ैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो वह अध्यादेश या क़ानून लेकर आएगी।

आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार को लेना होगा बड़ा निर्णय

7 मार्च, बुधवार को मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस मामले पर अध्यादेश ला सकती है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। इससे पहले ही पीएम मोदी को इस मसले पर निर्णय लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 22 जनवरी, 2019 के आदेश को पलटते हुए अध्यादेश लाया जाए या नहीं। हालाँकि, मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी।

आरक्षण के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाना चाहेगा मंत्रालय

इस बारे में सरकार एक अध्यादेश ला सकती है कि विश्वविद्यालयों में विभाग के आधार पर नहीं, बल्कि संस्थान की कुल सीटों के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। अंतिम कैबिनेट बैठक में सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में ही सरकार उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 10% आरक्षण को लागू करने के लिए ₹4,000 करोड़ का अतिरिक्ति फंड आवंटित कर सकती है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया