स्कूटी पर 7 बच्चों को लादकर चल रहा था मुनव्वर शाह, मुंबई पुलिस ने गैर इरादन हत्या का केस दर्ज कर किया गिरफ्तारः Video वायरल

स्कूटी पर 7 बच्चों को लादकर चलने वाला मुनव्वर शाह गिरफ्तार (फोटो, साभार: IndiaToday)

मुंबई में एक व्यक्ति 7 बच्चों को बैठाकर स्कूटी चला रहा था। राह चलते लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान मुनव्वर शाह के रूप में हुई है। वीडियो 20 जून 2023 का बताया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वायरल वीडियो मुंबई के ताड़देव थाना क्षेत्र का है। वीडियो में मुनव्वर शाह को स्कूटी पर 7 बच्चों को बैठाकर जाते हुए देखा जा सकता है। स्कूटी पर एक बच्चा आगे बैठा हुआ है। वहीं कुछ बच्चे बीच में बैठे हैं और शेष लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे अपने साथ बैग अन्य सामान लिए हुए भी नजर आ रहे हैं। इनमें से 4 बच्चे आरोपित मुनव्वर शाह के हैं। वहीं, 3 उसके पड़ोसी के हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के प्रयास की धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद स्कूटी नंबर के आधार पर पहचान कर शाह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में लिखा है, “हम इस तरह से बाइक चलाने का समर्थन नहीं करते। बाइक सवार ने पीछे बैठे लोगों समेत अन्य लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। आरोपित के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या की कोशिश करने के आरोप में IPC की धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।”

बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2023 में भी मुंबई से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में फैयाज कादरी नामक व्यक्ति लड़कियों के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करते देखा गया था। फैयाज कादरी बाइक पर बीच में बैठा था। वहीं, एक लड़की उसकी आगे वाली सीट पर और दूसरे लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। वीडियो में फैयाज बाइक को एक पहिए से कई मीटर तक काफी तेज स्पीड में चलाते नजर आया था। वहीं साथ बैठी लड़कियाँ उसे रोकने के बजाए उसके इस खतरनाक स्टंट पर हँस रही थी।

वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने फैयाज कादरी और दोनों लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 336  के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। लड़कियों के खिलाफ IPC की धारा 114 के संबंध में भी मामला दर्ज हुआ था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया