NEET पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दिया नोटिस, सभी पक्षों से माँगा जवाब : छात्रों और उनके परिजनों से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ‘SC जो भी फैसला देगा, हम लागू करेंगे’

सुप्रीम कोर्ट, धर्मेंद्र प्रधान (फोटो साभार : अमर उजाला, NDTV)

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। एक याचिका मामले की सीबीआई जाँच करने की माँग को लेकर है। इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि नीट-यूजी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई खामी या गड़बड़ी पाई गई तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

शिक्षा मंत्री प्रधान ने नीट विवाद पर कहा कि छात्रों की चिंताओं को निष्पक्षता और समानता के साथ दूर किया जाएगा। प्रधान की यह टिप्पणी इस साल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष की आलोचना के बीच आई है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया को समय पर आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है।

धर्मेंद्र प्रधान ने दोहराया कि इस साल नीट-यूजी परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इस बीच, शुक्रवार (14 जून 2024) को उन्होंने कुछ नीट परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएँ सुनीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीट-यूजी की परीक्षा 4500 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई थी। उनमें से केवल छह परीक्षा केंद्रों पर ही गलत प्रश्न पत्र बँटने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा, “केवल छह केंद्रों के कारण, हम पूरी परीक्षा प्रणाली की पवित्रता और विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा सकते।”

धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में ट्वीट भी किया और लिखा, “केंद्र सरकार NEET परीक्षार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी सभी चिंताओं का निष्पक्षता और समानता के साथ समाधान किया जाएगा। किसी भी छात्र को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और किसी भी बच्चे के करियर को खतरे में नहीं डाला जाएगा। NEET परीक्षा से संबंधित तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। केंद्र सरकार छात्रों के हित के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। NEET की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इस दिशा में बिना किसी भ्रम के आगे बढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।”

इस बीच, नीट काउंसलिंग पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को हाई कोर्ट्स से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के अनुरोध वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीट-यूजी विवाद पर मामलों को विभिन्न हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की माँग वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। एक याचिकाकर्ता ने सीबीआई जाँच की माँग की।

सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 याचिकाएँ थीं, 4 NTA की तरफ से दाखिल की गई थीं। जिनमें अलग-अलग हाई कोर्ट में नीट परीक्षा से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई गई थी। 7 याचिकाएँ अलग अलग छात्रों ने दाखिल की है, इनमें पेपर लीक की सीबीआई जाँच करवाने, परीक्षा रद्द करने, ग्रेस मार्क्स ख़त्म करने और परीक्षा केंद्रों के चयन में धाँधली जैसी शिकायतें की गई थीं। इन सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया और सब पर सुनवाई पहले की याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को होगी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया