डंडे से डराया, पीटा, नाबालिग लड़की को KISS करवाया, हँसते रहे सब… वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज ने 12 को किया निलंबित: BJD का छात्र नेता है आरोपित

ओडिशा के जूनियर कॉलेज में रैगिंग के नाम पर नाबालिग लड़की को कराया किस (फोटो साभार: वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट)

ओडिशा के गंजाम जिले के एक जूनियर कॉलेज में रैगिंग के नाम पर नाबालिग लड़की और लड़के को जबरन किस कराने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो नाबालिग हैं। वहीं, कॉलेज ने घटना में शामिल छात्रों को कॉलेज से निष्काषित किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रैगिंग और यौन उत्पीड़न का यह मामला गंजाम जिले के बेरहामपुर स्थित बिनायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज बेरहामपुर का है। इस घटना के वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपित छात्र कॉलेज के जूनियर लड़के को एक नाबालिग लड़की को किस करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके बाद, जूनियर लड़का लड़की को किस करता दिखाई देता है।

हालाँकि, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब लड़का, वहाँ से जाने लगता है आरोपित छात्र डंडा दिखाकर उसे रोकता है। साथ ही, जब लड़की उठकर जाने लगती है तो आरोपित उसे भी डंडा दिखाता है और उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसे वापस बैठा देता है। यही नहीं, वह जूनियर लड़के को जमीन पर बैठाकर पीटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में, कुछ लड़के और लड़कियाँ भी दिखाई दे रहीं हैं, लेकिन घटना का विरोध करने की बजाय सभी हँसते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस मामले पर, कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रमिला खडंगा ने कहा है कि रैगिंग में शामिल हुए छात्रों की पहचान हो गई है। एंटी-रैगिंग टीम की सिफारिश के बाद इसमें संलिप्त 12 छात्रों को कॉलेज से निष्कासित किया गया है। 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेज प्रबंधन, ओडिशा बोर्ड को एक पत्र भी लिखेगा।

घटना का वीडियो सामने आने के बाद, स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाँच आरोपित छात्रों को हिरासत में लिया है। इसमें, दो नाबालिग और तीन बालिग छात्र हैं। इस घटना का मुख्य आरोपित अभिषेक नाहक है, जो यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जमानत पर है। आरोपित अभिषेक ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी ‘बीजू जनता दल’ के छात्र संगठन और कैंपस समिति का सदस्य है।

इस पूरी घटना पर बेरहामपुर एसपी सरबन विवेक एम का कहना है कि आरोपित छात्रों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो एक्ट) अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सिर्फ रैगिंग का मामला नहीं है, बल्कि पीड़ित छात्रा के यौन उत्पीड़न का भी मामला है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया