Paytm के रिचार्ज से लेकर वॉलेट सर्विस तक पर रोक: जानिए क्या है RBI का आदेश, कब तक निकाल सकते हैं पैसा

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए (फोटो साभार: ET)

‘भारतीय रिजर्व बैंक’ (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत, Paytm पेमेंट्स बैंक अब नए ग्राहकों को जोड़ नहीं पाएगी, किसी भी ग्राहक के खाते में जमा नहीं ले पाएगी, मोबाइल रिचार्ज, वॉलेट सेवाओं और फास्टैग टॉप-अप जैसी सेवाओं को प्रदान नहीं कर पाएगी। इन प्रतिबंधों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को काफी नुकसान होगा। कंपनी के नए ग्राहक आधार में वृद्धि रुक जाएगी और मौजूदा ग्राहकों को भी कई सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा।

आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड इत्यादि में किसी भी ब्याज, कैशबैक के अलावा कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, इसके ग्राहकों द्वारा बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति उनके उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी। इसके अलावा, कोई भी अन्य बैंकिंग सेवाएँ, जैसे फंड ट्रांसफर, BBPOU और UPI सुविधा 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जा सकेंगी।

आरबीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द समाप्त करने का भी निर्देश दिया, जो 29 फरवरी से पहले किया जाना चाहिए। RBI के बयान में कहा गया है, “सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों (29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेनदेन के संबंध में) का निपटान 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाएगा और उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है। यह पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने PPBL पर प्रतिबंध लगाए हैं। मार्च 2022 में भी आरबीआई ने PPBL पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया