सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की कोशिश करने वाली रेहाना फातिमा बच्चों से करा रही थीं हाफ न्यूड बॉडी पर पेंटिंग, केस दर्ज

एक्टीविस्ट रेहाना फातिमा के खिलाफ केस दर्ज

केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में घुसने की कोशिश करने और साजिशन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से श्रद्धालुओं की भावनाओं को भड़काने को लेकर विवादों में आई एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा के खिलाफ राज्य की तिरुवल्ला पुलिस ने केस दर्ज किया है।

बतया जा रहा है कि फातिमा ने महिला सशक्तिकरण दिखाने के लिए अपने बच्चों से अपनी हाफ न्यूड बॉडी पर पेंटिंग करवाई थी। उन पर फिलहाल केरल पुलिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक रेहाना फातिमा ने 19 जून को ही यूट्यूब वीडियो फेसबुक पर शेयर किया था। इसमें उनके बेटे और बेटी को उनकी सेमी न्यूड बॉडी पर पेंटिंग करते देखा जा सकता है। इस वीडियो के साथ उन्होंने हैशटैग #BodyArtPolitics पोस्ट किया था। रेहाना के मुताबिक, यह वीडियो उन्होंने इसलिए बनाया था, ताकि महिलाएंँ सेक्स और अपने शरीर को लेकर ज्यादा खुल सकें, वो भी ऐसे समाज में जहाँ यह दोनों चीजें प्रतिबंधित हैं।

उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई थी। कई लोगों ने तो इसे बच्चों के उत्पीड़न का मामला बताया। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या अगर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करेगा, तो ठीक होगा। रेहाना के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत की है।

तिरुवल्ला पुलिस का कहना है कि रेहाना फातिमा के खिलाफ केस वकील एवी अरुण प्रकाश की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उन पर आईटी एक्ट की धारा 67, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और केरल पुलिस एक्ट की धारा 120 के तहत मामला दर्ज हआ है।

गौरतलब है कि केरल के पथनमथिट्टा जिले की रहने वाली रेहाना फातिमा ने दो साल पहले सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। हालाँकि, उनके इस कदम की काफी आलोचना हुई थी। पूर्व में बीएसएनएल की नौकरी कर चुकीं फातिमा को बाद में जबरन रिटायर कर दिया गया।

उन्हें अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए अयप्पा श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए 18 दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। रेहाना ने यूट्यूब पर एक कुकिंग वीडियो भी डाली थी। वीडियो में रेहाना बीफ की रेसेपी बताती नजर आई थीं। मगर, वीडियो की शुरुआत के 20 सेकेंड में उन्हें बीफ की जगह गौ माता बोलते सुना गया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया