श्रद्धा मर्डर केस: आफताब पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में पूरी हुई बहस, 29 अप्रैल को तय होंगे आरोप

श्रद्धा की हत्या का आरोपित आफताब (फाइल फोटो)

दिल्ली के श्रद्धा वाकर मर्डर केस में 29 अप्रैल 2023 को अदालत आरोपित आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करेगी। आज शनिवार को आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर बहस पूरी हो गई।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, साकेत कोर्ट में शनिवार को आफताब पूनावाला पर लगे आरोपों के खिलाफ बहस पूरी हुई। इसी दौरान श्रद्धा वाकर के पिता ने अंतिम संस्कार करने के लिए उसके अवशेष जारी करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। अब अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में 29 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।

गौरतलब है कि दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में इससे पहले दिल्ली की साकेत अदालत ने सभी मीडिया घरानों को केस के डिजिटल साक्ष्य सहित चार्जशीट की सामग्री प्रकाशित करने और प्रसारित करने से रोक दिया था।

वहीं पहले की सुनवाई में आफताब के वकील ने आईपीसी की धारा 302 और 201 हटाने की पैरवी की थी। सुनवाई के दौरान आफताब के वकील ने बताया था कि कैसे आफताब के साथ जेल में दूसरे कैदियों ने मारपीट हुई।

इससे पहले श्रद्धा की हत्या कर शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के खिलाफ 6,629 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट के अनुसार श्रद्धा ने 18 मई 2022 को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर कई दिनों तक महरौली व आस-पास के इलाकों में ठिकाना लगाता रहा। शव के टुकड़े छिपाने के लिए उसने बड़ा सा फ्रिज खरीदा था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया