MP के सीधी पेशाब कांड की आड़ में किसी ने RSS तो किसी ने तिरंगे के लिए दिखाई घृणा, स्वयंभू लोकगायिका नेहा सिंह राठौर पर भी FIR

नेहा सिंह राठौर पर FIR (फाइल फोटो)

स्वयंभू लोकगायिका नेहा सिंह राठौर और ट्विटर हैंडल @Shafeeq2.0 पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर सीधी पेशाब कांड की आड़ में घृणास्पद पोस्ट करने का आरोप है। एक ने आरएसएस के लिए तो दूसरे ने तिरंगे के लिए अपनी घृणा दिखाई है।

मध्य प्रदेश के सीधी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें जनजातीय समाज के एक व्यक्ति पर प्रवेश शुक्ला पेशाब करता दिखा था। प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर एनएसए लगाया गया है। बुलडोजर चलाकर उसके घर का अवैध निर्माण ढाह दिया गया है। पीड़ित को मुख्यमंत्री आवास बुलाकर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफी माँग चुके हैं।

इसी घटना पर 6 जुलाई 2023 को नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, “एमपी में का बा…? कमिंग सून।” इससे ऐसा लगता है कि ‘का बा’ फेम नेहा सिंह अब मध्य प्रदेश पर केंद्रित गाना लॉन्च करने वाली हैं। लेकिन इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई है। तस्वीर में एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के गणवेश जैसे कपड़े पहने दिखाया गया है। उसके मुँह में सिगरेट है और पैंट उतारकर वह एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है।

भोपाल निवासी सूरज खरे ने इस ट्वीट को लेकर पुलिस में तहरीर दी है। भोपाल के हबीबगंज थाने में नेहा सिंह राठौर पर 2 समुदायों के बीच वैमन्सयता फैलाने के आरोप में IPC 153- A के तहत FIR दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि नेहा सिंह राठौर को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ट्विटर यूजर @Shafeeq2.0 पर भी FIR

वहीं भोपाल के ही कमला नगर थाने में बुधवार (5 जुलाई 2023) को ट्विटर यूजर @Shafeeq2.0 पर भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का केस दर्ज हुआ है। शिकायत के मुताबिक @Shafeeq2.0 द्वारा किए गए एक ट्वीट में राष्ट्रध्वज पर एक व्यक्ति को पेशाब करते दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार इस चित्र को सीधी मध्य प्रदेश की घटना के संदर्भ में एडिट किया गया है। शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर नितिन ने इस ट्वीट को अपने साथ तमाम अन्य जनता की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। आरोपित हैंडल को चलाने वाले पर IPC की धारा 465, 469, 153 A(1)(b) भादवि एवं धारा 02 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने इस ट्वीट को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ माना है। फ़िलहाल इस मामले की भी जाँच की जा रही है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया