‘किसी तरह रोको पराली जलाना, ये राजनीतिक मसला नहीं’: पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, केजरीवाल सरकार से पूछा – कब चालू होगा स्मॉग टॉवर?

पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की AAP की पंजाब और दिल्ली सरकार को फटकार (फोटो साभार: गाँव कनेक्शन/लाइव लॉ)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 नवंबर, 2023) को पराली जलाने को लेकर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती जा रही हवा की गुणवत्ता के मद्देनजर इन सरकारों सख्त निर्देश दिए।

कोर्ट ने कहा कि इन राज्यों से कहा कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएँ। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने को वायु प्रदूषण में अहम योगदान करने के तौर पर गिना है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच कल एक बैठक करने का निर्देश भी दिया ताकि पराली का जलाना तुरंत बंद हो।

इस दौरान पंजाब सरकार के कोर्ट में पराली जलाने की तुलना हरियाणा से करने पर से बेंच भड़क गई। पंजाब सरकार ने पराली जलाने के मामले में अपना बचाव करते हुए कहा था कि उनके यहाँ से ज्यादा पराली तो हरियाणा में जलाई जा रही है।

इससे नाराज होकर कोर्ट ने कहा आप राजनीतिक बात कर रहें हैं, जबकि ये राजनीतिक मसला है ही नहीं। जस्टिस ने संजय किशन कौल ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आईना दिखाते हुए कहा कि वो बीते दिनों पंजाब से गुजर रहे थे और उन्होंने सड़क के दोनों तरफ पराली जलती हुई खुद देखी है।

जस्टिस कौल ने कहा कि इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज करना पंजाब सरकार को महँगा पड़ सकता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि पराली को जलाने से रोकने के लिए हम कल तक का भी कतई इंतजार नहीं कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “दिल्ली साल-दर-साल गंभीर वायु प्रदूषण से नहीं जूझ सकती। समाधान क्या है? जो दिल्ली को इससे न गुजरना पड़ेगा।” कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली और पंजाब दोनों में AAP की सरकार है। पराली जलाने के मामले में राजनीतिक दोष और तुलना करने से फायदा नहीं होगा।

कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि इसे रोकना आपका काम है, हम ये नहीं जानते की ये कैसे होगा, लेकिन इस पर रोक लगनी ही चाहिए। इसके लिए आपको तत्काल और प्रभावी कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की पूरी निगरानी में स्थानीय राज्य गृह अधिकारी को पराली जलाने से रोकने की जिम्मेदारी दी। कोर्ट ने दिल्ली में स्मॉग टॉवर के बंद होने को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल करते हुए कहा कि स्मॉग टॉवर कब काम करेंगे। हम ये नहीं जानते सरकार कैसे इन्हें शुरू करेगी। इन्हें तुरंत शुरू होना चहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो पक्का करें कि खुले में कूड़ा न जले। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब से धान की वैकल्पिक फसल तलाशने को कहा।

इसके साथ ही कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा पर्यावरण को प्रदूषित कर त्योहार नहीं मनाया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्वार्थी हैं। कोर्ट ने कहा कि आजकल बच्चों की तुलना में बड़े अधिक पटाखे जला रहे हैं। कोर्ट ने माना कि पटाखे जलाने पर तब-तक पूरी रोक नहीं लग सकती जब-तक की लोग खुद इसके लिए जागरूक न हो। कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को विज्ञापन के जरिए लोगों को पटाखे न जलाने को लेकर जागरूक करना चाहिए।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया